Shocking : नाबालिग लड़की को काम पर रख दंपत्ति ने किया अत्याचार, चिमटे से शरीर को जलाया, कूड़ेदान का खिलाया खाना, पुलिस ने कपल को किया अरेस्‍ट…

गुरुग्राम में रहने वाले एक कपल ने कथित तौर पर 14 साल की बच्ची को बेरहमी से टॉर्चर किया (Gurugram Couple Tortured Minor). आरोप है कि बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न भी किया गया. कपल ने अपनी बच्ची की देखभाल करने के लिए उस लड़की को काम पर रखा था. आरोप है कि महीनों तक नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार किया गया. पुलिस ने बच्ची को रेस्क्यू कर आरोपियों को अरेस्ट को अरेस्ट कर लिया है.

रिपोर्टके मुताबिक, 7 फरवरी को पुलिस ने गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी से आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज ने नाबालिग पीड़िता को बचाने के लिए संगठनों से मदद मांगी थी. दीपिका ने एक ट्वीट में लिखा,

गुड़गांव में 14 साल की लड़की को एक पढ़े-लिखे जोड़े ने बेरहमी से पीटा. शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं जिसे प्रताड़ित न किया गया हो. उन्होंने उसे काटा, पीटा, चिमटे से जलाया. उसे कूड़ेदान से खाना खाना पड़ता था. कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज ने बताया कि पीड़िता रांची की रहने वाली है. उन्होंने बताया,

नाबालिग को घर में मदद के लिए काम पर रखा गया था. दंपति ने उसे बेरहमी से पीटा और कूड़ेदान से बचा हुआ खाना खाने के लिए मजबूर किया. लड़की को बचा लिया गया है और उसकी चोटों का इलाज चल रहा है. पिछले पांच महीनों में उसे हर दिन पीटा गया. उन्होंने उसे एक पैसा भी नहीं दिया.

खबर है कि आरोपी पति-पत्नी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं. उन्होंने कथित तौर पर लड़की के साथ मारपीट करने के लिए लाठी-डंडे और ब्लेड का इस्तेमाल किया. उसे गर्म चिमटे से भी दागा भी जाता था. दीपिका बताती हैं कि बच्ची के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और वो “भयानक स्थिति” में थी. रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिग लड़की को एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम पर रखा गया था. दंपति ने अपनी साढ़े तीन साल की बेटी की देखभाल के लिए उसे काम पर रखा था.

दीपिका ने बताया

दोनों आरपियों को कोई पछतावा नहीं था. वो बस माफी मांग रहे थे. उस व्यक्ति ने लड़की को जलाने की बात कबूल कर ली है.आरोपियों के नाम मनीष कौर और कमलजीत कौर बताए जा रहे हैं. दंपति पर IPC की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 342 (गलत तरीके से कैद करना), जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है.

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